Delhi Traffic Police Action: दिल्ली की सड़कों पर बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अब ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। ऐसे मामलों में पुलिस केवल चालान काटने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन या रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।पुलिस के सामने ऐसे कई मामले आए हैं, जहां एक ही वाहन के सैकड़ों चालान लंबित हैं, लेकिन इसके बावजूद वाहन लगातार सड़कों पर चलता रहा। एक मामले में तो वाहन के खिलाफ 800 से ज्यादा चालान सामने आए हैं।
चार ड्राइवरों के लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित
पश्चिमी जिला पुलिस ने बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले चार चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस छह-छह महीने के लिए निलंबित करवाए हैं। इनमें से दो लाइसेंस सोमवार को छह महीने के लिए निलंबित किए गए।पश्चिमी रेंज के पुलिस उपायुक्त रणवीर सिंह के मुताबिक, इस कार्रवाई का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना और खतरनाक या गैर-जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर रोक लगाना है।फिलहाल यह कार्रवाई तिलक नगर, राजौरी गार्डन और पंजाबी बाग ट्रैफिक सर्कल में लागू की गई है।
किन ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई?
पुलिस की कार्रवाई में कई गंभीर ट्रैफिक उल्लंघन शामिल हैं। इनमें प्रमुख रूप से:शराब पीकर वाहन चलाना खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करना रेड लाइट जंप करना
बिना हेलमेट वाहन चलाना ट्रिपल राइडिंग गलत दिशा में वाहन चलानाबार-बार इन नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ अब लाइसेंस के स्तर पर भी कार्रवाई की जा रही है।पुलिस ने कार्रवाई के लिए दो अलग-अलग प्रक्रियाएं अपनाई हैं। पहली प्रक्रिया के तहत मोटर वाहन अधिनियम की धारा 24 के तहत मामलों को कोर्ट के सामने रखा जा रहा है।पश्चिमी जिला पुलिस ने ऐसे 79 ड्राइवरों के खिलाफ रोहिणी कोर्ट को लिखा है। इनमें से चार चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित किए जा चुके हैं।कोर्ट के आदेश के बाद संबंधित ड्राइवरों के लाइसेंस छह महीने की अवधि के लिए ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में जमा होंगे।


कार्रवाई के दूसरे तरीके के तहत मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19 का इस्तेमाल किया जा रहा है।पुलिस ऐसे चालकों के चालान और संबंधित जानकारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी यानी DTO को भेज रही है। अब तक 19 ड्राइवरों के खिलाफ जानकारी भेजी जा चुकी है।इसके बाद DTO का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंशन सेल मामले की जांच करेगा। संबंधित लाइसेंस धारक को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा।इसके बाद मामले के तथ्यों और लागू नियमों के आधार पर लाइसेंस निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।इसी प्रक्रिया के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वाले दो लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित किए जाने की जानकारी सामने आई है।पुलिस का फोकस ऐसे चालकों पर है, जिनके खिलाफ लगातार नियम तोड़ने के मामले सामने आ रहे हैं।
दूसरे राज्यों के लाइसेंस भी जांच के दायरे में
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई केवल दिल्ली में जारी लाइसेंस तक सीमित नहीं है। पुलिस जरूरत के अनुसार ऐसे मामलों की जानकारी देश के दूसरे हिस्सों की संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को भी भेज रही है।इसका मतलब है कि अगर किसी वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस दिल्ली के बजाय किसी दूसरे राज्य या क्षेत्र से जारी हुआ है, तो उसके ट्रैफिक उल्लंघनों की जानकारी संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी तक भेजी जा सकती है।दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि लगातार चालान होने के बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ अब कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है।आमतौर पर चालान के बाद जुर्माना भरने से मामला समाप्त हो जाता है, लेकिन लगातार और गंभीर उल्लंघनों के मामलों में अब ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन या रद्द करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है।पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य सड़क पर नियमों का पालन सुनिश्चित करना और अन्य लोगों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली ड्राइविंग पर रोक लगाना है।दिल्ली में बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। 800 से ज्यादा चालान वाले वाहनों से लेकर शराब पीकर ड्राइविंग, रेड लाइट जंप और गलत दिशा में वाहन चलाने जैसे मामलों में लाइसेंस के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।पश्चिमी जिला पुलिस ने कई मामलों में कोर्ट और लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कार्रवाई के लिए लिखा है। अब आने वाले समय में इस अभियान के तहत और कितने चालकों के लाइसेंस निलंबित या रद्द किए जाते हैं, इस पर नजर रहेगी।









