सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता राकेश किशोर द्वारा मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवैया पर जूता फेंकने के मामले में तत्काल अपराध प्रक्रिया शुरू करने से इनकार कर दिया है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों की आवश्यकता है।
सुनवाई का सार
न्यायाधीश सूर्य कांत और जॉयमाला बागची की पीठ ने इस मामले में सवाल उठाया कि क्या मौजूदा अपराध न्याय कानून (Contempt of Court Act) के तहत कोई अन्य न्यायाधीश संबंधित न्यायाधीश की अनुमति के बिना जमानत कार्यवाही शुरू कर सकता है।
न्यायाधीश सूर्य कांत ने SCBA अध्यक्ष वकील विकास सिंह से कहा,
“क्यों इस व्यक्ति को इतनी अहमियत दी जाए?”
इस अवसर पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सुझाव दिया कि किशोर को नोटिस जारी करने से उन्हें मीडिया में अनावश्यक ध्यान मिलेगा। न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा,
“ये केवल समाचार चैनलों के लिए बिकने योग्य वस्तुएं हैं। जब तक यह विज्ञापन और रिवेन्यू कमाता है, तब तक इसे चलाया जाएगा, जब बेकार हो जाएगा तो नया मुद्दा ढूंढ लिया जाएगा।”
पीठ ने इस मामले को संबंधित दिशा-निर्देशों और सोशल मीडिया पोस्टों के प्रश्नों पर लंबित रखा है।
SCBA की मांग
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) की कार्रवाई शुरू करने की मांग की थी। किशोर ने 6 अक्टूबर को विष्णु मूर्ति मामले में सीजेआई बीआर गवैया के फैसले पर विरोध जताते हुए जूता फेंका था।
SCBA अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि यह मामला केवल मुख्य न्यायाधीश से संबंधित नहीं है, बल्कि संपूर्ण संस्था के सम्मान का मामला है। उन्होंने कहा,
“मुख्य न्यायाधीश ने व्यक्तिगत तौर पर माफी दी है, लेकिन हम इस घटना को नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि लोग इसे मजाक बना रहे हैं।”
सुप्रीम कोर्ट का रुख
न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा,
“बिना संज्ञान लिए यह गंभीर अपराध अवमानना है। लेकिन जब सम्माननीय CJI ने इसे माफ कर दिया है, तो हम किशोर के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू करने के इच्छुक नहीं हैं।”
न्यायाधीश जॉयमाला बागची ने भी कहा कि
“जूता फेंकना और नारे लगाना स्पष्ट रूप से अवमानना है। लेकिन ऐसे मामलों में यह संबंधित न्यायाधीश पर निर्भर करता है कि वे इसे लागू करना चाहते हैं या नहीं। CJI ने इस मामले में सहनशीलता दिखाई। क्या यह किसी अन्य पीठ या अटॉर्नी जनरल के अधिकार क्षेत्र में आता है?”
सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना के प्रशंसा और प्रचार पर गंभीर ध्यान देने की बात कही। कोर्ट ने कहा कि भविष्य में सोशल मीडिया पर ऐसी घटनाओं के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही SCBA ने सोशल मीडिया पर इस घटना की प्रशंसा करने वाले पोस्टों पर John-Doe आदेश जारी करने की मांग भी की है।
पीठ ने यह भी कहा कि मुख्य न्यायाधीश स्वयं किशोर के खिलाफ कार्यवाही नहीं करना चाहते, इसलिए यह मामला समय के साथ अपने प्राकृतिक रूप में समाप्त हो जाना चाहिए।
