DELHI बढ़ते प्रदूषण पर सरकार सख्त,BS-6 से नीचे की गाड़ियों पर सख्त बैन,18 दिसंबर से होगा नया नियम लागू

राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की है कि BS-6 से नीचे के वाहनों को बुधवार रात तक दिल्ली की सीमा से बाहर जाना होगा। इसके साथ ही 18 दिसंबर से BS-6 डीज़ल से नीचे के वाहनों का दिल्ली में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

बाहरी राज्यों की गाड़ियों पर रोक

मंत्री सिरसा ने स्पष्ट किया कि 18 दिसंबर से दिल्ली में सिर्फ दिल्ली रजिस्ट्रेशन वाले वाहन ही चल सकेंगे। बाहर के राज्यों के प्राइवेट वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी।इसके अलावा, जिन वाहनों के पास PUC (प्रदूषण नियंत्रण) सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल-डीजल भी नहीं दिया जाएगा।

निर्माण सामग्री ढोने वाले ट्रकों पर सख्ती

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और नियम तोड़ने पर वाहन जब्त भी किए जाएंगे।मंत्री सिरसा ने कहा किमैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं। 9–10 महीनों में कोई भी सरकार पूरी तरह प्रदूषण खत्म नहीं कर सकती, लेकिन हमने हर दिन AQI कम करने का काम किया है। धीरे-धीरे ही दिल्ली को साफ हवा देना संभव होगा।

9.21 करोड़ रुपये का जुर्माना

मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि DPCC के जरिए प्रदूषण फैलाने वालों पर अब तक 9 करोड़ 21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।उन्होंने कहा कि दिल्ली में 10 हजार इलेक्ट्रिक हीटर गार्ड्स को दिए गए हैं ताकि वे लकड़ी न जलाएं।डीज़ल जनरेटरों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।नियम तोड़ने वाले बैंक्वेट हॉल सील किए जाएंगे।

सिर्फ BS-6 गाड़ियों को एंट्री

मंत्री ने दोहराया कि गुरुवार से दिल्ली के बाहर से केवल BS-VI वाहनों को ही राजधानी में आने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार पिछली AAP सरकार से बेहतर काम कर रही है और लगातार AQI में सुधार हो रहा है।

 

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