पंजाब के निलंबित DIG हरचरन सिंह भुल्लर रिश्वतखोरी मामले में फिर से CBI की रिमांड पर हैं। गुरुवार को चंडीगढ़ CBI कोर्ट में भुल्लर के साथ बिचौलिए कृष्नु को पेश किया गया। कोर्ट ने कृष्नु को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि भुल्लर को 5 दिन की रिमांड दी गई।भुल्लर के वकील ने रिमांड का विरोध करते हुए दावा किया कि CBI पंजाब में एंटर नहीं कर सकती और गिरफ्तारी अवैध है। इसके जवाब में CBI के अधिकारी ने कहा कि यदि किसी DIG के खिलाफ शिकायत आती है, तो जांच और कार्रवाई करना उनकी जिम्मेदारी है। CBI के वकील ने बताया कि भुल्लर के बैंक स्टेटमेंट में दो महीनों में 32 लाख रुपए जमा हुए, जबकि उनकी सैलरी इतनी नहीं है।

CBI ने बताया कि पूर्व DIG भुल्लर और बिचौलिए कृष्नु के खिलाफ पहले ही कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज जब्त किए गए थे। पटियाला और लुधियाना में प्रॉपर्टी डीलर भूपिंदर सिंह के ठिकानों पर छापेमारी कर 20 लाख रुपए कैश और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए।सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, CBI को भुल्लर और कृष्नु से आमने-सामने पूछताछ के दौरान कई अहम सबूत मिले। जांच से यह भी सामने आया कि भूपिंदर पंजाब के कई बड़े अधिकारियों के संपर्क में था और उनका पैसा व्हाइट करता था।CBI अब संबंधित 14 अधिकारियों को नोटिस भेजकर पूछताछ कर सकती है। इसमें 10 IPS और 4 IAS अधिकारी शामिल हैं, जिनमें से 8 IPS फील्ड पोस्टिंग पर हैं और 2 को साइडलाइन किया गया है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया कि भुल्लर वकील से रोज शाम 4 से 5 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। कोर्ट से बाहर निकलते समय भुल्लर अपनी बेटी से भी मिले और उनसे कुछ देर बात की।6 अक्टूबर 2025 को CBI ने भुल्लर और कृष्नु को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था।29 अक्टूबर 2025 को भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया।तलाशी के दौरान भुल्लर के घर से 7.36 करोड़ रुपए नकद, 26 महंगी घड़ियां, 2.5 किलोग्राम सोने के गहने और संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए गए।CBI ने कहा कि जांच अभी जारी है और जरूरत पड़ने पर भुल्लर की रिमांड को बढ़ाया जा सकता है।










