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NEET आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिका

Neet Paper Leak के विरोध में हुए छात्र आंदोलनों के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कथित पुलिस ज्यादती की निष्पक्ष जांच और संबंधित मामलों में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए इसे अन्य संबंधित मामलों के साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है याचिका में कहा गया है कि 20 से 25 जुलाई के बीच देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में हुए छात्र प्रदर्शनों के दौरान कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग किए जाने के आरोप सामने आए हैं। विशेष रूप से दिल्ली के जंतर-मंतर और बिहार के सीवान जिले की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इन मामलों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए ताकि पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। मनोज झा ने अपनी याचिका में मांग की है कि प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में दो वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारियों वाली विशेष जांच टीम (SIT) गठित की जाए। साथ ही जांच प्रक्रिया की निगरानी किसी सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के न्यायाधीश की देखरेख में कराई जाए, ताकि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। याचिका में यह भी आग्रह किया गया है कि पूरी जांच निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि बिहार के सीवान जिले में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग की घटना में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए थे। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में इन सभी मामलों की एक समान और स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है, ताकि यदि कहीं कानून का उल्लंघन हुआ हो तो उसकी जिम्मेदारी तय की जा सके। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अन्य संबंधित याचिकाओं के साथ होगी। अदालत के आगामी फैसले पर सभी पक्षों की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इससे छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस कार्रवाई, जवाबदेही और निष्पक्ष जांच से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं पर आगे की दिशा तय हो सकती है।

पुलिस कार्रवाई से जुड़े सभी रिकॉर्ड सार्वजनिक करने और सुरक्षित रखने की मांग

याचिका में प्रदर्शन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और आधिकारिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच तभी संभव होगी, जब घटना से जुड़े सभी साक्ष्यों को बिना किसी छेड़छाड़ के संरक्षित किया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में विशेष रूप से सोशल मीडिया पर उपलब्ध वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, बॉडी-वॉर्न कैमरा फुटेज और मोबाइल फोन से बनाए गए वीडियो को सुरक्षित रखने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि ये डिजिटल साक्ष्य घटनाओं के वास्तविक क्रम को समझने और जांच एजेंसियों को निष्पक्ष निष्कर्ष तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा याचिका में मांग की गई है कि प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों की पहचान सुनिश्चित की जाए। इसमें वर्दीधारी पुलिसकर्मियों के साथ-साथ सादे कपड़ों में मौजूद सुरक्षा कर्मियों का विवरण भी सुरक्षित रखा जाए। साथ ही बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी निषेधाज्ञा, ‘संसद चलो’ मार्च की अनुमति से जुड़े आदेश, पुलिस तैनाती की योजना और चेतावनी से संबंधित सभी आधिकारिक रिकॉर्ड को भी संरक्षित करने की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि बैरिकेडिंग की योजना, आंसू गैस और लाठीचार्ज की अनुमति से जुड़े आदेश, हिरासत और गिरफ्तारी के रिकॉर्ड, कंट्रोल रूम की जानकारी तथा घायल प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के मेडिकल रिकॉर्ड को भी सुरक्षित रखा जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि इन दस्तावेजों के आधार पर पूरे घटनाक्रम का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सकेगा और यदि कहीं प्रक्रिया में कोई चूक हुई है तो उसकी जिम्मेदारी तय की जा सकेगी। याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया है कि इन सभी रिकॉर्ड और साक्ष्यों को उचित जांच एजेंसियों तथा न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध कराया जाए। उनका कहना है कि किसी भी संवेदनशील मामले में साक्ष्यों का संरक्षण न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इससे जांच की पारदर्शिता तथा जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास मजबूत होता है।

दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग

याचिका में सांसद मनोज झा ने मांग की है कि यदि जांच के दौरान किसी पुलिस अधिकारी की भूमिका नियमों के विपरीत पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार आपराधिक और विभागीय कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि कानून का पालन सभी के लिए समान होना चाहिए और यदि किसी स्तर पर अधिकारों का दुरुपयोग हुआ है, तो उसकी निष्पक्ष जांच के बाद जवाबदेही तय की जानी चाहिए। याचिका में पुलिस कार्रवाई के दौरान घायल हुए प्रदर्शनकारियों को उचित मुआवजा और इलाज का पूरा खर्च उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यदि किसी नागरिक को पुलिस कार्रवाई के दौरान शारीरिक नुकसान पहुंचा है, तो उसे समय पर चिकित्सा सुविधा और आवश्यक सहायता मिलनी चाहिए। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा 20 से 25 जुलाई के बीच छात्र प्रदर्शनों से जुड़े सभी मामलों में दर्ज एफआईआर का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग भी की गई है। याचिका में कहा गया है कि इससे जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी और लोगों को यह जानकारी मिल सकेगी कि किन घटनाओं में क्या कानूनी कार्रवाई की गई है। साथ ही यह भी आग्रह किया गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल छात्रों को अनावश्यक रूप से डराने, धमकाने या बिना उचित आधार के हिरासत में लेने जैसी कार्रवाई से रोका जाए। याचिका में पूरे देश के लिए सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान पुलिस बल के इस्तेमाल को लेकर एक समान राष्ट्रीय मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने की मांग भी की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वर्तमान में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीके अपनाए जाते हैं, इसलिए एक समान दिशा-निर्देश लागू होने से पुलिस कार्रवाई अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और कानूनी मानकों के अनुरूप हो सकेगी। याचिकाकर्ता का मानना है कि स्पष्ट और समान एसओपी लागू होने से कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित किया जा सकेगा। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान इन मांगों पर विचार किया जाएगा और अदालत के निर्देशों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय हो सकती है।

हर पुलिस कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग

याचिका में पुलिस कार्रवाई के लिए स्पष्ट और एक समान दिशा-निर्देश लागू करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि किसी भी सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान पुलिस केवल उतना ही बल प्रयोग करे, जितना कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक हो। साथ ही भीड़ नियंत्रण से जुड़ी हर कार्रवाई की अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग कराने का सुझाव भी दिया गया है, ताकि भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की जा सके। याचिका में यह भी कहा गया है कि ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मी नाम-पट्टिका सहित निर्धारित वर्दी में मौजूद रहें, जिससे उनकी पहचान स्पष्ट हो सके। इसके अलावा यदि किसी पुलिस कार्रवाई में कोई व्यक्ति घायल होता है, तो उसकी तत्काल चिकित्सीय जांच कराई जाए और मेडिको-लीगल रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। याचिकाकर्ता ने पुलिस ज्यादती से जुड़ी शिकायतों की जांच स्वतंत्र विशेष जांच दल (SIT) से कराने की मांग भी की है, ताकि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध भी किया गया है कि जिन मामलों में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पुलिस कार्रवाई पर प्रथम दृष्टया सवाल उठते हैं, वहां संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानून के अनुसार एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जाएं। याचिका में प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में दो वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही जांच प्रक्रिया की निगरानी किसी सेवानिवृत्त हाई कोर्ट न्यायाधीश की देखरेख में कराए जाने और पूरी जांच तय समय सीमा के भीतर पूरी करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने घटना से जुड़े सभी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने पर भी विशेष जोर दिया है। इसमें सीसीटीवी फुटेज, बॉडी-वॉर्न कैमरा रिकॉर्डिंग, ड्रोन वीडियो, मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग, सोशल मीडिया पर उपलब्ध वीडियो, पुलिस वायरलेस रिकॉर्ड, कंट्रोल रूम लॉग, जीपीएस डेटा, ड्यूटी चार्ट तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को संरक्षित करने की मांग की गई है। उनका तर्क है कि इन साक्ष्यों के सुरक्षित रहने से जांच अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी तरीके से पूरी की जा सकेगी। इसके अलावा याचिका में प्रदर्शन के दौरान जारी पुलिस आदेश, निषेधाज्ञा से जुड़े दस्तावेज, बैरिकेडिंग की योजना, लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की अनुमति से संबंधित रिकॉर्ड, हिरासत और गिरफ्तारी का विवरण तथा घायल प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और आवश्यक होने पर सार्वजनिक करने की मांग की गई है। साथ ही यह भी आग्रह किया गया है कि यदि जांच में किसी पुलिस अधिकारी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है, तो उसके खिलाफ आपराधिक और विभागीय कार्रवाई की जाए तथा पुलिस कार्रवाई में घायल लोगों को उचित मुआवजा, मुफ्त चिकित्सा सुविधा और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए।

याचिका में मांग की गई है कि 20 से 25 जुलाई के बीच छात्र प्रदर्शनों से जुड़े सभी मामलों में दर्ज एफआईआर का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए, ताकि जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि किन घटनाओं में क्या कानूनी कार्रवाई की गई और किन आधारों पर मामले दर्ज किए गए। उनका तर्क है कि संवेदनशील मामलों में जानकारी सार्वजनिक होने से न्यायिक प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा भी मजबूत होता है। इसके साथ ही याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के साथ किसी प्रकार की अनावश्यक सख्ती न बरती जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि बिना उचित कानूनी आधार के किसी छात्र को डराना-धमकाना या हिरासत में लेना संवैधानिक अधिकारों के विपरीत है। उनका मानना है कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट से पूरे देश में सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान पुलिस बल के इस्तेमाल के लिए एक समान राष्ट्रीय मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने की भी मांग की गई है। याचिका में सुझाव दिया गया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस केवल न्यूनतम आवश्यक बल का ही प्रयोग करे। साथ ही हर कार्रवाई की अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग हो, ताकि भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में निष्पक्ष तरीके से तथ्यों की जांच की जा सके। याचिका में यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि ड्यूटी पर मौजूद सभी पुलिसकर्मी नाम-पट्टिका सहित निर्धारित वर्दी में हों और बल प्रयोग की प्रत्येक घटना का स्पष्ट रिकॉर्ड रखा जाए। इसके अलावा किसी भी कार्रवाई के बाद उसकी जवाबदेही तय करने की व्यवस्था हो, जिससे यदि कहीं नियमों का उल्लंघन पाया जाए तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सके। अब इस मामले की आगामी सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भविष्य में छात्र आंदोलनों, सार्वजनिक प्रदर्शनों और पुलिस कार्रवाई से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी मानकों को स्पष्ट कर सकता है। साथ ही यह भी तय करने में मदद मिल सकती है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार के बीच संतुलन किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए।

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