दिल्ली-NCR में हवा हुई जहरीली,GRAP-IV हुआ लागू, स्कूल हाइब्रिड मोड में, दफ्तर 50% स्टाफ पर,जनरेटर व कंस्ट्रक्शन पर बैन, 24×7 निगरानी

दिल्ली-NCR में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए शनिवार शाम से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-IV की सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने AQI के 450 के पार पहुंचने के बाद यह फैसला लिया। GRAP-IV को सीवियर प्लस कैटेगरी माना जाता है।शनिवार शाम दिल्ली-NCR के कई इलाकों में हवा बेहद जहरीली दर्ज की गई। आनंद विहार में AQI 488 और बवाना में 496 तक पहुंच गया। इससे पहले ही GRAP के स्टेज-I, II और III की पाबंदियां लागू थीं।

GRAP-IV के तहत लागू मुख्य पाबंदियां

आपात सेवाओं को छोड़कर जनरेटर सेट के इस्तेमाल पर पूरी रोक है।सड़कों पर पानी का छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन का उपयोग,खुले में कूड़ा, पत्ते और पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर 24×7 निगरानी रहेगी।नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और सख्त कार्रवाई होगी।

स्कूलों के लिए नया आदेश

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने बड़ा फैसला लिया है।कक्षा 9वीं तक और 11वीं के छात्रों की पढ़ाई अब हाइब्रिड मोड में होगी।स्कूल जहां संभव हो, वहां ऑफलाइन कक्षाएं चला सकेंगे।ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई का निर्णय छात्रों और अभिभावकों पर छोड़ा गया है।यह आदेश सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सरकारी और निजी दफ्तर 50% स्टाफ के साथ खुलेंगे

दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि सभी सरकारी और निजी दफ्तर केवल 50% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे।शेष कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य होगा।हालांकि, अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाएं, अग्निशमन, बिजली-पानी, सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छता, आपदा प्रबंधन और आपात सेवाएं इस दायरे से बाहर रहेंगी।

 

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