ग्रामीण इलाकों में भवन निर्माण आसान, हिमाचल सरकार ने नए नियम लागू किए

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पुश्तैनी और जमीन खरीदकर रहने वाले लोगों के लिए भवन निर्माण नियमों में सरलीकरण करने का फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में इस मामले पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई और मंजूरी दे दी गई। इसके तहत पंचायतों में तकनीकी सहायक भवनों के नक्शे को सत्यापित करेगा, जबकि अंतिम मंजूरी ग्रामसभा से ली जाएगी।

नियमों में बदलाव और प्रक्रिया

भूमि खरीदकर निर्माण करने वालों के लिए नियम

जिन लोगों ने गाँव में जमीन खरीदी है और भवन निर्माण करना चाहते हैं, उन्हें टीसीपी (Town and Country Planning) से अनुमति लेनी होगी। राजस्व विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि जहाँ भवन बनाए जा रहे हैं, वहां से नदी-नालों की दूरी सुरक्षित और नियमानुसार हो।

प्राकृतिक आपदा के बाद उठाया कदम

हिमाचल प्रदेश में हाल ही में प्राकृतिक आपदा ने ग्रामीण इलाकों में भारी तबाही मचाई है। नदी-नालों के किनारे बने भवनों को काफी नुकसान हुआ। इस संकट के मद्देनजर सरकार ने भवन निर्माण नियमों को सख्त और सुरक्षित बनाने का फैसला किया

इस फैसले के पीछे ग्रामीण विकास विभाग का प्रस्ताव और नियम तैयार करने का काम रहा। विभाग ने सुनिश्चित किया कि नियम पुश्तैनी लोगों के हित में हों और उनके लिए भवन निर्माण प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनी रहे।

मुख्य उद्देश्य

सरकार का मुख्य उद्देश्य है:

इस बदलाव के बाद हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में भवन निर्माण अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित होगा, जिससे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा।

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