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Rahul Gandhi Case फैसला टला 16 जून को सुनवाई

Varanasi की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई फिलहाल टल गई है। अदालत को यह तय करना था कि कथित भड़काऊ भाषण मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाए या नहीं, लेकिन न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण फैसला नहीं हो सका। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 16 जून को निर्धारित की गई है। यह मामला राहुल गांधी के उस कथित बयान से जुड़ा है, जो उन्होंने अमेरिका के एक शैक्षणिक कार्यक्रम के दौरान दिया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनके बयान से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और इससे समाज के एक वर्ग में असंतोष पैदा हुआ है। इसी आधार पर अदालत में कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। मामले की शुरुआत एक याचिका से हुई थी, जिसे पहले संबंधित अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उच्च स्तर पर पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। चूंकि मामला एक सांसद से संबंधित था, इसलिए इसे सुनवाई के लिए विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में भेजा गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के दस्तावेजों और दलीलों पर विचार किया। हालांकि निर्धारित दिन पर न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण अंतिम निर्णय नहीं सुनाया जा सका। अदालत ने अब नई तारीख तय करते हुए मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दी है। राजनीतिक दृष्टि से भी यह मामला काफी चर्चा में है। आगामी सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अदालत का फैसला यह तय करेगा कि राहुल गांधी के खिलाफ आगे कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी या नहीं। फिलहाल 16 जून को होने वाली सुनवाई को इस मामले का अहम पड़ाव माना जा रहा है। अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय की ओर से 12 मई 2025 को दाखिल परिवाद में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार सनातन धर्म के पूर्व अवतारों व महान प्रतीकों पर अनाप-शनाप बयान देकर हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं. राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान श्रीराम को काल्पनिक पात्र बताकर विवादास्पद बयान दिया है. उनके द्वारा पूर्व में भी भगवान श्रीराम को लेकर ऐसा ही बयान दिया जाता रहा है.

राहुल गांधी से जुड़े कथित भड़काऊ भाषण मामले में वाराणसी की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में शनिवार को फैसला टल गया है। अदालत को यह निर्धारित करना था कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिलेगी या नहीं, लेकिन न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई को स्थगित कर दिया गया। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 16 जून को होगी। यह मामला राहुल गांधी के उस कथित बयान से संबंधित है, जो उन्होंने अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में दिए थे। याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी की टिप्पणी ने करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसी आधार पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। मामले में अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने अदालत में यह आरोप लगाया है कि राहुल गांधी लगातार सनातन धर्म और उससे जुड़ी परंपराओं पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि उनके हालिया बयान ने धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को प्रभावित किया है, इसलिए न्यायिक हस्तक्षेप जरूरी है। पहले संबंधित अदालत ने याचिकाकर्ता की शिकायत को खारिज कर दिया था, जिसके बाद फैसले को चुनौती देते हुए पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। चूंकि मामला एक सांसद से जुड़ा है, इसे विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में भेजा गया। अदालत में हुई सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। अब सभी की निगाहें 16 जून की सुनवाई पर हैं। उस दिन अदालत यह निर्णय ले सकती है कि राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। इस मामले ने राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा को बढ़ावा दिया है, जबकि विभिन्न राजनीतिक दलों में प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।

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