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AAJ KA VICHAR 1 day ago
Chandigarh

CHANDIGARH प्रशासन की बड़ी कार्रवाई एलांते मॉल की बिल्डिंग वायलेशन पर चला बुल्डोजर, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चला बुलडोजर

चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित नेक्सस एलांते मॉल पर प्रशासन ने रविवार सुबह सख्त कार्रवाई की। प्रशासन के अमले ने JCB मशीन के साथ मॉल में प्रवेश कर 35,040 स्क्वॉयर फीट क्षेत्र में पाए गए बिल्डिंग वॉयलेशन को हटाने की कार्रवाई शुरू की। सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल को भी मौके पर तैनात किया गया।SDM ईस्ट कम असिस्टेंट एस्टेट ऑफिसर खुशप्रीत कौर ने शनिवार को मॉल प्रबंधन (मैसर्स सीएसजे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड) को नोटिस भेजा था। नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि मॉल में 35,040 स्क्वॉयर फीट क्षेत्र में नियमों के विरुद्ध निर्माण और अन्य वॉयलेशन पाए गए हैं।मॉल प्रबंधन को पहले भी सुधार के लिए समय और सुनवाई का अवसर दिया गया था, लेकिन पूरी तरह से वॉयलेशन हटाए नहीं गए। ऐसे में प्रशासन ने रविवार सुबह तोड़फोड़ की कार्रवाई करने का आदेश जारी किया। प्रशासन के अनुसार, बिल्डिंग वॉयलेशन हटाने के साथ-साथ मॉल को सील करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई।एस्टेट ऑफिस की रिपोर्ट के अनुसार, मॉल में 10 प्रमुख बिल्डिंग वॉयलेशन पाए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ी गड़बड़ी पार्किंग क्षेत्र में पाई गई।

रिपोर्ट में उल्लेख है कि मॉल की 22,000 स्क्वॉयर फीट पार्किंग जगह को अवैध रूप से लैंडस्केपिंग और ग्रीनरी में बदल दिया गया। वहीं, 3,000 स्क्वॉयर फीट ओपन स्पेस में बिना अनुमति के कैफे संचालित किया जा रहा था।सबसे गंभीर उल्लंघन मॉल के बेसमेंट में देखा गया, जो किसी भी मानवीय गतिविधि के लिए सुरक्षित नहीं था। इसके बावजूद, यहां डे-केयर सेंटर, कैंटीन, वॉशरूम और मेस जैसी सुविधाएं संचालित की जा रही थीं।

प्रमुख अवैध निर्माण का विवरण

प्रशासन की टीम ने मौके पर जाकर विभिन्न अवैध निर्माण और वॉयलेशन का विवरण साझा किया है। जिसमें दाहिने हिस्से में 500 स्क्वॉयर फीट में स्टोरेज स्ट्रक्चर।हयात रेजिडेंसी के पीछे 850 स्क्वॉयर फीट में लोहे का अस्थायी ढांचा ,खुले क्षेत्र में 3,000 स्क्वॉयर फीट पर कैफे और टेम्परेरी शेड और वैलेट एंट्री पर 550 स्क्वॉयर फीट में टेम्परेरी शेड व 1,800 स्क्वॉयर फीट में अनिता डोंगरे शॉप और स्टोर, नियमों के विरुद्ध ,पी-1, पी-6, पी-9, पी-10, पी-25, पी-32 पार्किंग को ग्रीन एरिया में बदला गया।पार्किंग पी-21 में 3,500 स्क्वॉयर फीट पर टेम्परेरी शेड और दीवार का निर्माण,बेसमेंट-1 में 2,500 स्क्वॉयर फीट में डे-केयर, कैंटीन, वॉशरूम और मेस, दूसरे से तीसरे तल तक जाने वाली हेमले स्लाइड को बंद रखा गया।दूसरी बेसमेंट में 300 स्क्वॉयर फीट में वुडन स्टोरेज बनाई गई।

जुर्माना और नियमों का उल्लंघन

संपदा विभाग की ओर से बताया गया है कि मॉल प्रबंधन पर के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। यह कार्रवाई चंडीगढ़ एस्टेट रूल्स-2007 और कैपिटल ऑफ पंजाब (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट-1952 के तहत की गई है।संपदा विभाग ने स्पष्ट किया कि मॉल में सुधार के लिए पहले भी दो महीने का समय दिया गया था। सुधार न होने के कारण अब प्रशासन ने कार्रवाई का निर्णय लिया।अधिकारियों और पुलिस बल की बड़ी तादाद मौके पर मौजूद रही। JCB मशीन और अन्य उपकरणों के साथ प्रशासन ने अवैध निर्माण को हटाने का काम शुरू किया।

 

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