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HIGHCOURT ने जारी किया आदेश 13 जजों के किए तबादले और 76 एडवोकेट बने सीनियर एडवोकेट, अधिकारी तुरंत संभालें नई तैनाती हाईकोर्ट का निर्देश

दिवाली के दिन पंजाब और हरियाणा की न्यायपालिका में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को 13 जजों के तबादले और नई नियुक्तियों का आदेश जारी किया। इनमें जिला एवं सत्र जज और अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज शामिल हैं। आदेश के अनुसार, सभी जज जल्द ही अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे।

पंजाब में प्रमुख बदलाव
पंजाब में पदोन्नत अधिकारियों में सुश्री जतिंदर कौर-II को अमृतसर का जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही बल बहादुर सिंह तेजी का बरनाला से चंडीगढ़ स्थानांतरण किया गया है और उन्हें कानूनी स्मृतिकार तथा पंजाब सरकार में प्रधान सचिव (विधि) की जिम्मेदारी दी गई है।

अवतार सिंह को फाजिल्का से पटियाला भेजा गया है, जबकि नीलम अरोड़ा को फिरोजपुर से मोगा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। अंशुल बेरी को बठिंडा से बरनाला, मनजोत कौर को मोहाली से रूपनगर और धर्मिंदर पॉल सिंगला को फाजिल्का में पदोन्नति के साथ नई जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अतिरिक्त, रजनीश गर्ग को राज्य परिवहन एवं खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण, पंजाब (चंडीगढ़) में पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। संजीव जोशी को फरीदकोट में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की जिम्मेदारी मिली है। दिनेश कुमार वधवा को एसएएस नगर की सीबीआई कोर्ट और अरुण कुमार अग्रवाल को राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, यू.टी. चंडीगढ़ का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है।

हरियाणा में बदलाव
हरियाणा में भी दिवाली के मौके पर 29 जजों का तबादला किया गया। इससे पहले, 15 अप्रैल 2025 को पंजाब में 52 जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के तबादले किए गए थे।

एडवोकेटों को दिवाली का तोहफा
हाईकोर्ट ने 76 एडवोकेटों को सीनियर एडवोकेट बनाने की घोषणा की है। यह कदम पंजाब और हरियाणा के वकील समुदाय के लिए दिवाली का खास तोहफा साबित हुआ है।

हाईकोर्ट का निर्देश
हाईकोर्ट ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तुरंत नई तैनाती का कार्यभार संभालें। साथ ही कहा गया है कि यदि किसी अधिकारी के पास सांसदों या विधायकों के लंबित मामले हों, तो उन्हें सक्षम न्यायालय को हस्तांतरित किया जाए।

इस बड़े फेरबदल का उद्देश्य न्यायपालिका को और अधिक सुचारू, पारदर्शी और प्रभावी बनाना बताया जा रहा है। न्यायपालिका में ये बदलाव आम जनता को न्याय की सुविधा तेजी से पहुँचाने में मदद करेंगे।

 

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