पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के DIG हरचरण सिंह भुल्लर और उनके बिचौलिए कृष्नु को शुक्रवार को चंडीगढ़ की स्पेशल CBI कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।कोर्ट में पेशी के दौरान भुल्लर ने रुमाल से चेहरा ढका हुआ था, जिस पर जज ने आदेश दिया कि रुमाल हटाया जाए। मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में भुल्लर ने कहा, “कोर्ट इंसाफ करेगा, हर चीज का जवाब देंगे।” DIG भुल्लर की रात बुड़ैल जेल में ही कटेगी।
भुल्लर के वकील HS धनोआ ने बताया कि DIG को लगभग 11:30 बजे हिरासत में लिया गया था, लेकिन गिरफ्तारी रात 8 बजे दर्ज की गई। वहीं, वकील एएस सुखुजा ने कहा कि अदालत में DIG की मेडिसिन संबंधी जानकारी दी गई थी, और कोर्ट ने उन्हें दवाइयां उपलब्ध कराने का आदेश दिया।
CBI को बरामदगी में क्या-क्या मिला
CBI को चंडीगढ़ सेक्टर 40 की कोठी से ₹7.5 करोड़ नकदी व 2.5 किलो सोने के आभूषण, 26 लग्जरी घड़ियां (रोलेक्स समेत) ,4 हथियार और 100 जिंदा कारतूस, लॉकर की चाबियां और कई बैंक अकाउंट्स की डिटेल और 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी दस्तावेज, जिनमें से कुछ परिवार के नाम पर है।लुधियाना, समराला फार्महाउस पर CBI को 108 बोतल शराब व ₹5.7 लाख नकदी और 17 जिंदा कारतूस मिले हैं।बिचौलिए के घर पर CBI को ₹21 लाख नकद और संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं।
पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि यह घटना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा, “इतनी बड़ी रकम एक दिन में नहीं जमा हो सकती। इतने बड़े पुलिस अफसर और प्रशासनिक अमले के बावजूद बाहर की एजेंसी को कार्रवाई करनी पड़ी। भ्रष्टाचार रोकने की बात तो आसान है, लेकिन जमीन पर लागू करना कठिन।”
शिकायतकर्ता ने मांगी सुरक्षा
पंजाब के रोपड़ रेंज के DIG हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ रिश्वत लेने की शिकायत दर्ज कराने वाले स्क्रैप कारोबारी आकाश बत्ता को अब सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस संबंध में हाईकोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट निर्देश दिए।आकाश बत्ता ने सुरक्षा की मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने अपने जीवन को गंभीर खतरे में बताया था और यह तर्क दिया कि उन्होंने DIG हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ रिश्वत लेने की शिकायत की है। आकाश बत्ता ने स्पष्ट किया है कि DIG की मांग के कारण उन्हें खतरा महसूस हुआ और यही वजह थी कि उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।
इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार और CBI को आदेश दिया कि वे आकाश बत्ता को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराएँ। न्यायालय ने कहा कि किसी भी नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य और केन्द्र की जिम्मेदारी है, और इस मामले में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
FIR में बताए गए मुख्य बिंदु
बिचौलिए के जरिए रिश्वत की मांग की गई थी । 11 अक्टूबर को दर्ज FIR में कहा गया कि DIG ने कृष्नु के जरिए रिश्वत मांगी।रिश्वत को “सेवा-पानी” बताया गया था। बत्ता ने कहा कि DIG ने धमकाया कि अगर रुपए नहीं दिए तो फर्जी केस दर्ज कर देंगे। जांच में सामने आया कि DIG ने कृष्नु को WHATS APP पर 8 लाख रुपए लेने के लिए कॉल की।CBI ने निष्कर्ष निकाला कि कॉल में इस्तेमाल नंबर DIG हरचरण भुल्लर का था।