शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है। आज उनकी जमानत याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चंड़ीगढ में सुनवाई होगी।इसी बीच, विजिलेंस ब्यूरो ने मजीठिया के साले को पूछताछ के लिए मोहाली स्थित दफ्तर में तलब किया है। ब्यूरो ने साफ चेतावनी दी है कि यदि वे जांच में शामिल नहीं हुए, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गिरफ्तारी और जांच
25 जून 2025 को मजीठिया को अमृतसर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया।इसके बाद, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और यूपी में लगभग 25 ठिकानों पर छापेमारी कर संपत्तियों और दस्तावेजों की जांच की गई।6 जुलाई से मजीठिया जेल में हैं और उन्होंने रक्षा बंधन, दशहरा, दिवाली और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व जेल में ही मनाए।22 अगस्त को विजिलेंस ब्यूरो ने विस्तृत चार्जशीट दाखिल की।

चार्जशीट में लगभग 40,000 पन्नों के दस्तावेज और 200 से अधिक गवाहों के बयान शामिल हैं। मामले में 700 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है।23 सितंबर को डेरा ब्यास प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों और मजीठिया की बहन उन्हें नाभा जेल में मिलने आई।
कोर्ट की कार्रवाई
राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत मजीठिया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी।कानूनी विशेषज्ञों का अनुमान है कि हाईकोर्ट आज मजीठिया की जमानत याचिका पर फैसला सुना सकती है।










