15 अक्टूबर 2025 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में दिवाली के अवसर पर ग्रीन पटाखों के उपयोग और बिक्री की अनुमति दी है। यह निर्णय पर्यावरणीय चिंताओं और पारंपरिक उत्सवों के बीच संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
अनुमति की अवधि और समय
बिक्री की अनुमति: 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2025 तक
जलाने का समय: 19 और 20 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और शाम 8 बजे से 10 बजे तक।
ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर बिक्री: पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।
आदेश की पृष्ठभूमि
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश उस समय दिया जब दिल्ली सरकार और आसपास के राज्यों ने ग्रीन पटाखों की अनुमति देने की मांग की थी। इन पटाखों को कम प्रदूषणकारी माना जाता है और ये पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम हानिकारक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में यह भी निर्देशित किया कि पुलिस विभाग को विशेष निगरानी टीमों का गठन करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल मान्य उत्पादों की बिक्री हो रही है और निर्धारित समय में ही पटाखे जलाए जाएं।
ग्रीन पटाखों की विशेषताएँ
ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम प्रदूषणकारी होते हैं। इनमें सल्फर, बarium, और अन्य हानिकारक रसायनों की मात्रा कम होती है, जिससे वायु गुणवत्ता पर उनका प्रभाव भी कम होता है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इनका उपयोग भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पहले से ही वायु प्रदूषण उच्च स्तर पर है।
बिक्री और वितरण की शर्तें
लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं के माध्यम से बिक्री: केवल वे विक्रेता जो पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) से प्रमाणित हैं, ही ग्रीन पटाखों की बिक्री कर सकते हैं।
QR कोड वाली पैकेजिंग: सभी ग्रीन पटाखों की पैकेजिंग में QR कोड होना अनिवार्य है, जिससे उनकी प्रामाणिकता की पुष्टि की जा सके।
स्मगलिंग पर नियंत्रण: सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि पूर्ण प्रतिबंध के कारण पारंपरिक पटाखों की तस्करी होती है, जिससे वायु गुणवत्ता पर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।नेशनल एन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) के अनुसार, ग्रीन पटाखों के उपयोग से प्रदूषण में 20-30% की कमी आई है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इनका उपयोग भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पहले से ही वायु प्रदूषण उच्च स्तर पर है सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दिल्ली-NCR में दिवाली के दौरान उत्सव और पर्यावरणीय सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास है। हालांकि ग्रीन पटाखों को अनुमति दी गई है, लेकिन इनकी बिक्री और उपयोग पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। नागरिकों से अपेक्ष