असम के प्रसिद्ध सिंगर जुबीन गर्ग की मौत का मामला अब भी अदालत में विचाराधीन है। इस केस में सोमवार को अदालत ने तकनीकी कारणों से फेस्टिवल ऑर्गनाइजर श्यामकानू महंत का बैंक खाता डी-फ्रीज करने का आदेश दिया। इसे लेकर जुबीन की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने निराशा जताई है।
अदालत ने क्या कहा
गुवाहाटी की कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने चार्ज हियरिंग पर विचार के लिए 19 मार्च की तारीख तय की है। अदालत ने यह आदेश ‘टेक्निकल कारणों’ से दिया है। वहीं, कोर्ट ने एक अन्य आरोपी सिद्धार्थ शर्मा की उस पिटीशन को खारिज कर दिया जिसमें जुबीन के मामले में सिंगापुर पुलिस की रिपोर्ट की कॉपी मांगी गई थ

मामला क्या है
सिंगर जुबीन गर्ग का निधन पिछले साल 19 सितंबर को सिंगापुर में हुआ था। वह नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के चौथे एडिशन में भाग लेने गए थे। उनके रहस्यमयी निधन के सिलसिले में असम सरकार ने एसआईटी बनाई थी और सात लोगों को गिरफ्तार किया गया था।एसपीपी जियाउल कमर ने बताया कि अदालत ने बैंक खाता डी-फ्रीज करने का आदेश तकनीकी वजह से दिया है, लेकिन चार्ज हियरिंग के बाद ट्रायल शुरू होगा।
पत्नी ने जताई निराशा
जुबीन की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने कहा कि यह हमारे लिए बुरी खबर है। अदालत का आदेश तकनीकी प्रक्रिया में कमी के कारण आया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे की सुनवाई में न्याय मिलेगा।
आगे की प्रक्रिया
असाम पुलिस ने पहले ही मामले की सभी डिटेल्स जुटा ली हैं। आरोपी 10 से 12 मार्च को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आगे की जांच के लिए इसे देख सकते हैं।जुबीन गर्ग मौत केस में अदालत ने तकनीकी कारणों से मुख्य आरोपी श्यामकानू महंत का बैंक खाता डी-फ्रीज कर दिया है। चार्ज हियरिंग 19 मार्च को होगी, जबकि मामले की आगे की जांच जारी है। परिवार ने इस फैसले पर निराशा जताई है।









